- उच्चतम न्यायालय एवं यूण् जीण् सीण् के नियमानुसार रैगिंग अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर न्यायिक दण्ड दिया जायेगा।
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- महाविद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है।
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- शिक्षकोंए कर्मचारियों एवं सहपाठियों के प्रति विनम्रता एवं सज्जनता का व्यवहार करें।
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- महाविद्यालय में लगे पेड़दृपौधों को मत तोड़ें।
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- परिचयदृपत्र के बिना महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है। प्रवेश द्वार पर ही परिचयदृपत्र दिखाना अनिवार्य है।
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- प्रवेश शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर महाविद्यालय कार्यालय में जमा करें तथा शुल्क रसीद सुरक्षित रखें।
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- छात्रध्छात्राएं अपने वाहन को निर्धारित स्थान पर ताला लगाकर खड़ा करें। अन्यथा वाहन चोरी जाने पर महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
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- महाविद्यालय में पानदृमसालाए धूम्रपान तथा मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है। दोषी छात्र को पकड़ जाने पर दण्डित किया जायेगा।
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- महाविद्यालय परिसर में छात्रध्छात्राओं को मोबाइल लाने व प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध है।
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- महाविद्यालय में कक्षा उपस्थिति विश्वविद्यालय नियमानुसार लागू होगी। कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है।
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- अर्धवार्षिक परीक्षा दिसम्बर में सम्पन्न होगी। जिसमें 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
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- छात्रवृत्ति फॉर्म पूर्ण कर 30 जुलाई तक कार्यालय में अवश्य जमा कर दें।
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- अर्धवार्षिक परीक्षा एवं विश्वविद्यालयीय परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथियों विश्वविद्यालय के आदेशानुसार ही परिवर्तित होगी।
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- शासनादेश एवं विश्वविद्यालयीय नियमावली अनुसार शिक्षण शुल्क आदि में परिवर्तन किया जायेगा।
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- सभी छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में सलवार सूट पहनकर आना अनिवार्य है। किसी भी तरह की जीन्स या अन्य वेशभूषा पहनकर महाविद्यालय में प्रवेश न करने दिया जाएगा।
नोट रू महाविद्यालय परिसर में छात्रध्छात्राओं द्वारा की गई अनुशासनहीनता व्यवहार नहीं की जायेगी। अनुशासनहीनता करने पर प्रवेश निरस्त कर देने की कार्यवाही की जा सकती है।